‘आप FIR चाहते थे, वह हो गई, अब निचली अदालत जाओ’ – पहलवानों से बोला Supreme Court

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कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले पहलवानों को Supreme Court से मदद मिलती नज़र नहीं आ रही है। अब Supreme Court ने पहलवानों को निचली अदालत में जाने की सलाह दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि आपकी मांग एफआईआर दर्ज होने की थी, जो हो गई है। Supreme Court ने कहा कि अब यदि आपकी कोई मांग है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसके साथ ही उच्चतमन न्यायालय ने अपने पास इस मामले को बंद करने की बात कही।

Supreme Court ने कहा, ‘यहां पर याचिका दाखिल करने का मकसद पूरा हो गया है। पहलवानों की मांग पर एफआईआर दाखिल हो गई है और उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। अब हम इस स्टेज पर इस केस की कार्रवाई को बंद करते हैं। यदि याचिकाकर्ता कुछ और चाहते हैं तो फिर वे मजिस्ट्रेट अथवा हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल कर सकते हैं।’ बता दें कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ ऐक्शन ना होने की शिकायत लेकर पहलवान एक बार फिर से Supreme Court गए थे, जबकि वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की जानकारी दी थी।

महिला पहलवानों के वकील नरेंद्र हु्ड्डा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत को सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर जज को जांच की निगरानी सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली पुलिस के व्यवहार को देखिए। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि सुनवाई यहां बंद हुई तो पुलिस पैर वापस खींच लेगी।’ इस पर Supreme Court ने कहा कि हमारे आदेश में आपको हाई कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट के पास जाने की छूट दी गई है। बेंच ने कहा, ‘हमें जानकारी है कि यह अर्जी एफआईआर के लिए थी। हम यह नहीं कह रहे कि यह मामला मॉनिटरिंग के योग्य नहीं है। लेकिन आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं।’

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