गैंगस्‍टर मामले में Mukhtar Ansari पर आया फैसला, 10 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना

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अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद से ही बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक Mukhtar Ansari को फ़िक्र होने लगी थी कि कहीं उसका अंजाम भी ऐसा ही न हो जाए। वहीं आज Mukhtar Ansari को गैंगस्‍टर मामले में 10 साल की सज़ा हो गई है। इसके साथ ही Mukhtar Ansari पर पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है।

बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर फैसला आज दो बजे आ सकता है। बता दें कि गाजीपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की जिरह बीते एक अप्रैल को ही पूरी हो गई थी। फैसले के मद्देनजर आज सुबह से गाजीपुर कोर्ट में भारी सुरक्षा व्‍यवस्‍था की गई है। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी को यदि दो साल से अधिक की सज़ा होती है तो उनकी संसद सदस्‍यता भी जा सकती है।

शनिवार (29 अप्रैल) को सजा सुनने के लिए बसपा सांसद अफजाल अंसारी कोर्ट के कठघरे में मौजूद रहे। वहीं Mukhtar Ansari की बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। यूपी के बहुचर्चित कृष्‍णानंद राय हत्‍याकांड के बाद मुख्‍तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर केस दर्ज हुआ था। मुहम्मदाबाद पुलिस ने 22 नवम्बर 2007 को भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंग चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोह बंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी ज़मानत पर हैं। गैंगस्‍टर एक्‍ट के तहत मुख्‍तार-अफजाल के बहनोई एजाजुल हक को भी आरोपी बनाया गया था। उनका निधन हो चुका है।

Mukhtar Ansari और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्‍टर के ये मामले करंडा थाना और मोहम्मदाबाद थानों में दर्ज आपराधिक मुकदमों के आधार पर बनाए गए गैंगचार्ट पर आधारित हैं। गैंगचार्ट में अफजाल पर जहां कृष्‍णानंद राय हत्‍याकांड का मामला है वहीं Mukhtar Ansari के खिलाफ इसके अलावा रुंगटा अपहरण और हत्‍याकांड का भी मामला है।

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