MBBS पूरा करने के लिए टाइम निर्धारित, NEET काउंसलिंग पर भी आदेश हुआ जारी

0
306

NEET UG 2023 का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है इस बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने MBBS करने वाले छात्रों के लिए नई नियमावली जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, MBBS करने वाले छात्रों को प्रवेश की तिथि से नौ वर्ष के भीतर कोर्स पूरा करना होगा, जबकि उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल चार प्रयास मिलेंगे। NEET UG मेधा सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य काउंसलिंग होगी।

नए स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 या जीएमईआर-23 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने 2 जून को एक अधिसूचना में कहा, किसी भी परिस्थिति में छात्र को प्रथम वर्ष (MBBS) के लिए चार से अधिक प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी छात्र को कोर्स में एडमिशन की तारीख से नौ वर्ष बाद स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियम, 2021 के अनुसार स्नातक चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में भर्ती हुए छात्र को स्नातक तब तक पूरा नहीं माना जाएगा, जब तक कि वह अपनी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप पूरी नहीं कर लेता।

जानें, NEET Counseling को लेकर जारी दिशानिर्देश

गजट में कहा गया, “वर्तमान विनियमों या अन्य एनएमसी विनियमों में कही गई किसी भी बात के पूर्वाग्रह के बिना, NEET UG की मेरिट लिस्ट के आधार पर भारत में सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए मेडिकल में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए सामान्य काउंसलिंग होगी।” इसमें कहा गया कि काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान किए गए सीटों के पैमाने पर आधारित होगी, बशर्ते कॉमन काउंसलिंग में कई राउंड हो सकते हैं, जैसी आवश्यक हो। स्नातक चिकित्सा शिक्षा बार्ड (यूजीएमईबी) सामान्य काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित करेगा और धारा 17 के तहत नामित प्राधिकारी प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुरूप काउंसलिंग का आयोजन करेगा।

यह भी पढ़ें – नाइटी, लुंगी पहनकर ना टहलें, Noida में इस जगह जारी हुआ ‘Dress Code’ 

ABSTARNEWS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते है