Rahul Gandhi को लेकर लोकसभा में आज हो सकता है बड़ा फैसला

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Rahul Gandhi को एक और बड़ा झटका लग सकता है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद Rahul Gandhi को कल (23 मार्च) सूरत की सत्र अदालत ने मानहानि केस में दो साल की सज़ा सुनाई थी। दरअसल जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 8 के मुताबिक किसी सांसद अथवा विधायक को दो साल या उससे ज्यादा की सज़ा होने पर सदस्यता चली जाती है। अब Rahul Gandhi पर भी इस कानून की तलवार लटकी है और लोकसभा सचिवालय की ओर से इस बारे में आज कोई फैसला हो सकता है।

Rahul Gandhi ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लोकसभा के एक अधिकारी ने बताया, ‘राहुल गांधी की सदस्यता पर फैसले के लिए बैकग्राउंड वर्क शुरू हो चुका है। फाइल तैयार करने और उस पर लोकसभा के टेबल ऑफिस की सलाह लेने में 10 मिनट का ही वक्त लगेगा। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को लेकर की गई थी।’ यदि आज ही इस बारे में फैसला होता है तो फिर लोकसभा के स्पीकर शुक्रवार को ही इसका सदन में ऐलान कर सकते हैं।

Rahul Gandhi को यदि अपनी लोकसभा की मेंबरशिप बचानी है तो उन्हें उच्च अदालत में जाना होगा और सज़ा के खिलाफ अपील करनी होगी। यदि उनकी सज़ा कम होती है या फिर उसे रोक दिया जाता है तो फिर उनकी सदस्यता बची रह सकेगी। पार्टी के नेता और लीगल एक्सपर्ट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी सप्ताह के आखिर में हम सेशन कोर्ट में अपील दायर करेंगे।

Rahul Gandhi को आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उन्हें गुरुवार को दो साल की सज़ा दी गई और फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल अदालत ने Rahul Gandhi को अपील के लिए 30 दिन का मौका दिया है और तब तक के लिए सज़ा को निलंबित कर दिया गया है।

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