Gyanvapi Masjid को लेकर मुस्लिम और हिंदू दोनों ही पक्षों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। आज इस मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी Gyanvapi परिसर के सर्वे के आदेश पर अदालत ने हिन्दू पक्ष की दलीलों को मान लिया है। वाराणसी की जिला जज की अदालत ने वुजू स्थल को छोड़कर Gyanvapi के अन्य परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग मंज़ूर कर ली है।
इससे पहले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई तक रोक लगा चुका है। ऐसे में शिवलिंग वाले क्षेत्र यानी वुजुखाने के अलावा अन्य क्षेत्र का सर्वे किया जा सकेगा। जिला जज डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने एएसआई के निदेशक को सर्वेक्षण के लिए आदेशित किया है। अदालत ने कहा कि बिना कोई क्षति पहुंचाए वे वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण कराएं।
कोर्ट ने एएसआई के निदेशक को 4 अगस्त तक सर्वेक्षण के लिए टीम गठित करने का आदेश दिया है। अदालत के फैसले को हिन्दू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है। अदालत ने हिन्दू पक्ष की दलीलों को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है। अदालत का फैसला आते ही हिन्दू पक्ष की तरफ से खुशी का भी इज़हार किया गया।
चार अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई होगी। उस दिन तय होगा कि सर्वे किस तरह से होगा। सर्वे रोज़ाना होगा तो उसका समय क्या रखा जाएगा। इस जीत के साथ ही हिन्दू पक्ष हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल करेगा। इससे अगर मुस्लिम पक्ष आज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाता है तो बिना हिन्दू पक्ष को सुने हुए अदालत स्टे या कोई आदेश नहीं दे सके।
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