Shraddha Murder Case : कोर्ट ने खारिज की याचिका, श्रद्धा हत्याकांड की जांच नहीं करेगी CBI

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Shraddha Murder Case में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अपनी पूरी कोशिश में जुटी है कि जल्द से जल्द सभी सबूत इकट्ठे किए जा सकें। ऐसे में श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड की जांच CBI से करवाने की मांग वाली याचिका को Delhi High Court ने खारिज कर दिया है।

Delhi High Court ने पूरे मामले की जांच को CBI को ट्रांसफर करने से इंकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (22 नवंबर) को Delhi High Court में जांच को CBI को सौंपनें को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने याची से पूछा कि किस वजह से आप CBI को मामले की जांच ट्रांसफर करवाने की मांग कर रहे हैं। जबकि युवती परिवार वाले मामले की जांच CBI को ट्रांसफ़र करवाने की मांग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने याची से कहा कि आप हमें जांच CBI को ट्रांसफर करने की सही वजह बताइए।

Shraddha Murder Case के आरोपी आफताब को Delhi की निचली अदालत ने तीसरी बार पुलिस रिमांड पर भेजा है। मामले की जांच के लिए Delhi Police की टीम मुंबई में है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है। केस में एक महिला भी सामने आई हैं वसई Police सूत्रों के मुताबिक, सामाजिक कार्यकर्ता पूनम बिड़लान ने Delhi Police को सोमवार को दिए अपने बयान में कहा कि श्रद्धा वॉलकर ने उससे मदद मांगी थी।

कोर्ट ने कहा कि छावला हत्याकांड में क्या हुआ, सबने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया था। अब नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग पुलिस की ओर से कई गई है। कोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है। Delhi High Court ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना किसी रिसर्च के Delhi Police के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, हम याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करते हैं। उधर, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। Delhi Police की एक टीम हिमाचल और दूसरी टीम बॉम्बे में जांच कर रही है।

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