Corona virus ने लोगों की नाक में फिर से दम कर दिया है। देशभर में Omicron की दहशत और Corona virus संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए Delhi से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले(Noida) में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपर पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए और Corona संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते Noida में धारा 144 लागू की गई है।
आशुतोष द्विवेदी ने बताया ने बताया कि Corona नियमों और इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानें, अब किन नियमों का करना होगा पालन
- सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो, बस और कैब) को उनकी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैट्री चालित ई-रिक्शा में चालक सहित 03 व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों में 4 व्यक्तियों से अधिक को यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
- मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बिना सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी।
- शादी समारोह में अधिकतम 200 लोगों की उपस्थिति मान्य होगी।
- COVID Protocol का पालन किए बिना सिनेमा हॉल, मल्टी प्लेक्स सिनेमा हॉल में गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी।
- रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक सेवाओं और मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि के साथ ही कोविड ड्यूटी से जुड़े कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों के आवागमन/गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी सार्वजनिक गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।
- कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां तथा अन्य सभाएं बिना पूर्व अनुमति के नहीं होंगी।
- जिम/स्पोर्ट्स स्टेडियम में गतिविधियां बिना कोविड प्रोटोकॉल के तथा 50 प्रतिशत की क्षमता से अधिक की संख्या होने पर अनुमन्य नहीं होगी।
- स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
- Malls, Restaurants, Hotels के अंदर क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी।
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