SC ने भी दिखाई Agneepath Scheme को हरी झंडी, कहा- यह भर्ती योजना देशहित में है  

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हमेशा से ही Agneepath Scheme को लेकर बवाल देखा गया है। कुछ लोग इस Scheme को लेकर खुश हैं तो कुछ नाख़ुश हैं। अब तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई Agneepath Scheme को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। अदालत ने इस योजना के खिलाफ दायर तीन अर्जियों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इससे पहले फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस योजना पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। यही नहीं अदालत ने कहा कि Agneepath Scheme की लॉन्चिंग से पहले चुने गए अभ्यर्थियों के पास नियुक्ति का अधिकार नहीं है।

बीते साल ही रक्षा मंत्रालय की ओर से सेनाओं में भर्ती के लिए Agneepath Scheme लॉन्च की थी। इस स्कीम के जरिए निचले स्तर पर सेनाओं में भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत 4 साल का कार्यकाल होगा और एग्जिट के बाद अर्धसैनिक बलों समेत तमाम विभागों और फोर्सेज में नौकरी के लिए आरक्षण दिया जाएगा।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह भर्ती योजना देशहित में है। इससे सेनाओं की तैयारी बेहतर हो सकेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है। अदालत ने कहा, ‘सॉरी, हम हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकते। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार किया है।’

इसके साथ ही अदालत ने गोपाल कृष्ण और एडवोकेट एमएल शर्मा की याचिकाओं को खारिज कर दिया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने भारतीय वायुसेना में अग्निपथ स्कीम के जरिए भर्ती को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। इस मसले पर बेंच 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इस नई अर्जी पर केंद्र सरकार से भी अदालत ने जवाब मांगा है। उसके जवाब के बाद ही सुनवाई की जाएगी।

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