राज्य सरकार की ओर से Salman Khan के खिलाफ दायर याचिका को कर दिया गया खारिज
Salman Khan के लिए 11 फ़रवरी का दिन राहत की ख़बर लेकर आया। काले हिरण शिकार मामले में सलमान खान के खिलाफ आर्म्स लाइसेंस से संबंधित फैसला आ गया है। राजस्थान के जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने एक्टर द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से Salman के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया गया है।
इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि Salman Khan ने Arms act के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए Salman वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। Salman ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी मांग ली थी।
जोधपुर सेशन कोर्ट में काला हिरण शिकार में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया था। इसके लिए Salman Khan को माफ कर दिया जाए, Salman के वकील का कहना था कि ‘ये हलफनामा जानबूझकर पेश नहीं किया गया था क्योंकि Salman Khan काफी बिजी रहते हैं और उस समय उन्हें लाइसेंस के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी।
एक रिपोर्ट के मुताबिक ‘काले हिरण शिकार मामले में राजस्थान, जोधपुर जिला और सेशन न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है, बताया जा रहा है कि । ने आर्म्स एक्ट से जुड़ा झूठा हलफनामा पेश किया था। राज्य सरकार की याचिका पहले निचली अदालत में भी खारिज की जा चुकी है। बता दें कि जून 2019 में निचली अदालत ने भी खान को गलत हलफनामा दायर करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी।
यह भी पढ़ें: Ranveer Singh ने अपने जीजू के लिए भेजा स्पेशल गिफ्ट
AB STAR NEWS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते है