कांग्रेस पार्टी और Rahul Gandhi के लिए आज ख़ुशी का दिन है। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को ‘मोदी सरनेम केस’ में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि का दोषी पाए जाने पर मिली दो साल की सज़ा पर रोक लगा दी है। अब वह संसद में जाकर भागीदारी कर सकते हैं और उनकी सांसदी बहाल रहेगी।
Rahul Gandhi को अधिकतम सज़ा ही क्यों दी गई : SC
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला Rahul Gandhi, कांग्रेस और INDIA के तौर पर बने पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए राहत की खबर है। बता दें कि यदि इस सज़ा पर रोक नहीं लगती तो Rahul Gandhi सांसदी से अयोग्य हो जाते और अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाते। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘हम यह जानना चाहते हैं कि अधिकतम सज़ा ही क्यों दी गई। यदि जज ने 1 साल और 11 महीने की भी सज़ा दी होती तो वह अयोग्य घोषित न होते।’
पूर्णेश मोदी के वकील ने इस पर कहा कि ऐसी सज़ा शायद इसलिए दी गई क्योंकि Rahul Gandhi को पहले ही हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि इस केस में एक दिन की भी कम सज़ा होती तो Rahul Gandhi सांसद रहते।
BJP कार्यकर्ताओं ने बहुत केस कराए, Rahul को किसी में भी दोषी नहीं पाया गया
सुनवाई के दौरान Rahul Gandhi के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कोई मर्डर, रेप या अगवा करने का केस थोड़ी है, जिसे जज ने गंभीर माना था। सिंघवी ने कहा, ‘राहुल गांधी कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है। उन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बहुत केस कराए हैं, लेकिन किसी में भी उन्हें दोषी नहीं पाया गया। पहले ही राहुल गांधी इस मामले के चलते संसद के दो सदन में नहीं जा सके हैं।’
अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की ज़रूरत: SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल Rahul Gandhi का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला किसी एक शख्स का नहीं है बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र का है। कैसे उन्हें उनके नुमाइंदे से वंचित किया जा सकता है।
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