Rahul Gandhi की मुश्किलें नहीं हो रही कम, रांची की इस कोर्ट में पेश होने का मिला आदेश

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कांग्रेस नेता Rahul Gandhi की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। दरअसल, Rahul Gandhi ने अपने वकील के माध्यम से पेशी से छूट की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि Rahul Gandhi पहले ही इस मामले में गुजरात के सूरत जिला अदालत से सजायाफ्ता हैं।

Rahul Gandhi ने गुजरात हाईकोर्ट में सूरत जिला अदालत द्वारा उन्हें सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील की थी। कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, यह मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय का है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए Rahul Gandhi ने कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि “सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है।” पूर्व बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सजा होने पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई।

Rahul Gandhi मानहानि केस में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहले सेशन कोर्ट गए थे लेकिन वहां से राहत नहीं मिली तो गुजरात हाईकोर्ट में अपील की। यहां वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा अपराध नहीं किया जिसके लिए 2 साल जेल की सजा सुनाई जाए। कहा था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने से उनके राजनीतिक करियर पर बड़ा असर होगा। बता दें कि सूरत कोर्ट से पहले ही सजा का सामना कर रहे Rahul Gandhi को अब रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर होना होगा। सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा चुकी है। उन्होंने सजा के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी लेकिन वहां से उन्हें फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली।

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