Rahul Gandhi को 2 साल जेल की सज़ा, जानें पूरा मामला 

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कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi के लिए आज का दिन कुछ अच्छी ख़बर लेकर नहीं आया। ‘मोदी’ सरनेम पर विवादित टिप्पणी की वजह से मुकदमे का सामना करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi पर फैसला आ गया है। सूरत की जिला अदालत ने Rahul Gandhi को आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिया है। इसके बाद उन्हें दो साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि, उन्हें कोर्ट ने ऊपरी अदालत में जाने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए ज़मानत दे दी है।

फैसले के वक्त खुद Rahul Gandhi भी कोर्ट में मौजूद रहे। चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वकील के मुताबिक, जज ने राहुल को दोषी करार देते हुए पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं? इस पर राहुल ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई है तो कम से कम सज़ा दी जाए। वहीं, अभियोग पक्ष के वकील ने कहा कि Rahul Gandhi सांसद हैं। जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ेंगे तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सज़ा दी जाए।

कोर्ट में सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग को पेश किया गया था। निर्वाचन अधिकारी को भी बुलाया गया था। यह केस Rahul Gandhi के खिलाफ 2019 में दर्ज किया गया था। उन्होंने कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी ने इस दौरान नीरव मोदी, ललित मोदी का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। Rahul Gandhi ने कहा था, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’

इसके बाद बीजेपी विधायक परनेश मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। उनका दावा था कि Rahul Gandhi के बयान से मोदी समुदाय का अपमान हुआ है। Rahul Gandhi को इस केस में तीन बार कोर्ट में पेश होना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि चुनावी समभा मं उन्होंने बयान दिया था और याद नहीं है कि क्या कहा था।

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