UP में गुंडा नियंत्रण विधेयक पास, सिर्फ 2 जिलों में होगा लागू
UP सरकार ने गुंडा नियंत्रण विधेयक में संशोधन कर दिया है। आज यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 बहुमत से पारित हो गया। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा था। तीनों पार्टियों के प्रस्ताव पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब दिया। सुरेश खन्ना ने कहा कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण विधेयक प्रवर समिति के पास नहीं भेजा जा सकता । मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाय उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 सिर्फ 2 जिलों में ही लागू किया जाएगा
इस विधेयक से जुड़े एक प्रावधान पर सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस कमिश्नर 25-30 साल सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और डीएम उनसे जूनियर होते हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें डीएम की इजाजत लेनी होती है जो बिल्कुल भी सही नहीं है।
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इसके अलावा सरकार ने लोक एवं निजी संपत्ति निरूपम निवारण विधेयक 2021 भी विधानसभा में पारित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये विधेयक सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए हैं
दें कि दोनों विधेयक पास होने से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा और जमकर नारेबाजी की।
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