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2 साल कैद की सज़ा दिए जाने पर Rahul Gandhi बोले – ‘माफी और दया नहीं चाहिए’

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कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi एक बड़े नेता हैं ऐसे में 2 साल कैद की सज़ा दिए जाने पर बाकी नेता और जनता दोनों ही परेशान हैं। Rahul Gandhi की सज़ा को कोर्ट ने 30 दिन के लिए निलंबित रखते हुए ज़मानत दे दी है। उन्हें ऊपरी अदालत में जाने का मौका दिया गया है। कोर्ट में दोषी करार दिए जाने के बाद Rahul Gandhi से भी जज ने उनकी राय पूछी, जिस पर उन्होंने कहा कि एक नेता के तौर पर उन्होंने अपना काम किया। केरल के वायनाड से सांसद राहुल ने माफी मांगने से भी इंकार किया।

‘मोदी सरनेम’ पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सूरत की सेशन कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक मानहानि केस में दोषी बताते हुए 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। जज ने राहुल को बताया कि उन्हें आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसके बाद जज ने राहुल से उनकी राय भी पूछी। मांगूकिया के मुताबिक, राहुल ने कहा कि उन्होंने किसी को अपमानित करने के मकसद से नहीं कहा था। वह एक राजनेता हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उनका काम है, वह ऐसा करते रहते हैं। वहीं, राहुल के वकील ने यह भी कहा कि वह माफी या दया नहीं मांगते हैं। हालांकि, उनके वकील ने कहा कि चूंकि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के मकसद से बयान नहीं दिया गया था और शिकायतकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कम से कम सज़ा सुनाई जाए।

जानें, क्यों दर्ज हुआ था Rahul Gandhi पर केस    

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही कैसे होता है?’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

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