पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष Navjot Singh Sidhu के लिए रिहाई के मायने क्या हैं ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 1 अप्रैल को Sidhu जेल से बाहर आ सकते हैं। रोडरेज की घटना में Navjot Singh Sidhu ने एक बुजुर्ग को मुक्का मार दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल कैद की सज़ा सुनवाई थी। 1988 के इस मामले में लंबी चली सुनवाई के बाद Navjot Singh Sidhu को यह सज़ा मिली थी।
सज़ा मिलने के बाद Navjot Singh Sidhu लगातार जेल में ही रहे और एक भी छुट्टी नहीं ली। इसी का फायदा उन्हें मिलेगा और अब वह जेल से बाहर आने वाले हैं। इससे पहले उनकी 26 जनवरी को ही रिहाई की उम्मीद जताई जा रही थी। इसके पीछे उनके अच्छे बर्ताव को वजह माना जा रहा था। लेकिन प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार ने उनके नाम पर विचार ही नहीं किया।
Navjot Singh Sidhu 20 मई 2022 को जेल गए थे, लेकिन उन्हें रिहाई के लिए 19 मई 2023 तक इंतजार नहीं करना होगा। जेल नियमों के अनुसार कैदियों को हर महीने 4 दिन की छुट्टी दी जाती है, लेकिन Sidhu ने इस दौरान एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। इस लिहाज से उनकी सज़ा 48 दिन पहले मार्च के आखिर तक पूरी हो जाएगी और वह 1 अप्रैल को बाहर आ सकते हैं।
जेल प्रशासन ने 56 लोगों की फाइल बनाई गई थी, जिन्हें अच्छे आचरण के चलते गणतंत्र दिवस के दिन जेल से रिहा होना था, लेकिन कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा नहीं गया। न यह प्रस्ताव कैबिनेट में पास हुआ और न ही यह पंजाब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर होने के लिए गया। पंजाब कांग्रेस का एक गुट Sidhu के स्वागत की तैयारियों में भी जुट गया था लेकिन उनकी सारी तैयारियां धरी रह गई थी। बता दें कि इससे पहले 26 जनवरी 2023 को भी Navjot Singh Sidhu के रिहा होने की आस जगी थी।
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