Delhi के उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia इस वक़्त 5 दिन के लिए सीबीआई की गिरफ़्त में हैं। शराब घोटाला मामले में गिरफ़्तार किए गए Manish Sisodia को राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ सोमवार को 5 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड में भेज दिया गया। स्पेशल जज एमके नागपाल ने जांच एजेंसी को ‘उचित और निष्पक्ष जांच’ के लिए Manish Sisodia से पूछे जा रहे सवालों के ‘वास्तविक और वैध’ जवाब प्राप्त करने की अनुमति देने का आदेश दिया।
आम आदमी पार्टी (आप) नेता को गिरफ़्तार करने के एक दिन बाद भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया था। जज ने कहा कि हालांकि आरोपी इस मामले में पहले दो मौकों पर जांच में शामिल हुए हैं, लेकिन यह भी देखा गया है कि वह जांच एवं पूछताछ के दौरान किए गए अधिकतर प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि Manish Sisodia अब तक की गई जांच के दौरान कथित रूप से उनके खिलाफ पाए गए आपत्तिजनक सबूतों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं।
कोर्ट ने कहा कि Manish Sisodia के कुछ अधीनस्थों ने कुछ तथ्यों का खुलासा किया है जिन्हें उनके खिलाफ आरोप के रूप में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ कुछ दस्तावेजी सबूत भी सामने आ चुके हैं। इसलिए उचित और निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित एवं वैध जवाब मिलें और इसलिए इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है।
Manish Sisodia की 5 दिन की CBI रिमांड की शर्तें
- सीबीआई द्वारा Manish Sisodia से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाले किसी स्थान पर ही पूछताछ की जाएगी और सभी फुटेज को संरक्षित किया जाएगा।
- जज ने Manish Sisodia को सीबीआई हिरासत के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिलने की इजाजत भी दी। एजेंसी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन पाएंगे।
- आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा उन्हें हर दिन 15 मिनट अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाएगी।
- जज के आदेश के मुताबिक, Manish Sisodia की हर 48 घंटे में एक बार मेडिकल जांच होनी चाहिए।
- Manish Sisodia को उनके लिए निर्धारित कुछ दवाएं लेने की भी अनुमति होगी।
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