Delhi के उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला केस में सीबीआई की ओर से गिरफ़्तार किए गए दिल्ली के डिप्टी सीएम Manish Sisodia को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि आप सीधे यहां क्यों आए हैं। आपके पास कई विकल्प थे और यहां आने की बजाय कई विकल्पों पर विचार कर सकते थे। बेल के लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट भी जा सकते थे।
सुनवाई के दौरान Manish Sisodia का पक्ष रख रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है। इसमें नियमों का उल्लंघन किया गया है और राजनीतिक साजिश के तहत यह कार्रवाई हुई है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप इस मामले में हाई कोर्ट भी तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपके जमानत अर्जी दाखिल करने का भी विकल्प है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में आपके पास कई विकल्प थे, जिनमें से एक यह था कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में ही जमानत की अर्जी दाखिल करते।
यही नहीं जस्टिस एल. नरसिम्हन ने तो और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, ‘किसी भी मामले में हम सिर्फ इसलिए दखल नहीं दे सकते कि दिल्ली में हुआ है। इस तरह कोई भी मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता।’ उन्होंने कहा कि यदि हम सीधे इस मामले की सुनवाई करते हैं तो यह स्वस्थ परंपरा नहीं होगी।
यह कहते हुए बेंच ने Manish Sisodia को कोई राहत देने से इनकार कर दिया। इस पर उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच से कहा कि कम से कम वे यह आदेश तो दे दें कि निचली अदालत तत्काल मनीष सिसोदिया को बेल दे दे। इस पर भी शीर्ष अदालत ने आदेश पारित करने से इनकार किया और कहा कि निचली अदालत मामले की सुनवाई के लिए स्वतंत्र है और हम उसे आदेश नहीं दे सकते। इस बीच खबर है कि आम आदमी पार्टी ने Manish Sisodia की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करने की बात कही है।
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