अब से Hostels और PG कमरों पर भी लगेगा 12 % GST

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पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर रहने का सोच रहे हैं तो एक बार ये खबर ज़रूर पढ़ लीजिए। इस खबर को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि आपका घर से बाहर रहने का फैसला आपके माता पिता की जेब को खाली कर सकता है। Hostels और PG कमरों पर अभी तक GST नहीं लगता था, लेकिन एएआर के कुछ फैसलों के बाद अब 12 प्रतिशत GST लगेगा।

मध्यम वर्ग परिवारों का शिक्षा पर खर्च अब और बढ़ जाएगा

इस वक़्त Hostels और PG कमरों पर 12 प्रतिशत GST की घोषणा का विरोध किया जा रहा है। कई छात्रों, अभिभावकों और टैक्स जानकारों का कहना है कि इससे कुल मिलाकर गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का शिक्षा पर खर्च और बढ़ जाएगा। GST काउंसिल के अथॉरिटी ऑफ एडवांस्ड रूलिंग (एएआर) की दो अलग अलग बेंचों ने इस मामले पर एक जैसे फैसले दिए हैं। जिसके मुताबिक Hostels और PG कमरों पर अब जीएसटी लगेगा।

जानें, कितना बढ़ जाएगा कमरे का मासिक किराया

मान लें कि पहले किसी Hostels या PG कमरे का मासिक किराया 10,000 रुपये था, तो अब किराया 11,200 रुपये हो जाएगा। बता दें कि जिन दो मामलों में ये फैसले आये उनमें पहला मामला बेंगलुरु बेंच का है। विपक्षी पार्टियां इस फैसले की आलोचना कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि पहले से बोझ के तले दबे छात्रों पर और बोझ लादा जा रहा है।

हर महीने प्रति बिस्तर के आधार पर बनाए जाते हैं बिल

एक याचिका में बेंच से महिलाओं के लिए Hostels और PG सेवायें चलाने वाली बेंगलुरु स्थित कंपनी श्रीसाई लग्जिरियस स्टे ने अपील की थी कि निजी हॉस्टलों को आवासीय परिसरों की ही श्रेणी में डाला जाए और उन पर GST ना लगाया जाए। बता दें कि आवासीय परिसर किराए पर देने पर उन पर जीएसटी नहीं लगता है। बेंगलुरु एएआर ने अपने फैसले में कहा कि Hostels और PG कमरों को आवासीय परिसर नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां अपरिचित लोग एक साथ रहते हैं और हर महीने प्रति बिस्तर के आधार पर बिल बनाए जाते हैं।

बढ़ेगा छात्रों के परिवारों पर बोझ

टैक्स विशेषज्ञ शरद कोहली ने बताया कि इसका सीधा असर Hostels और PG कमरों में रहने वाले छात्रों पर पड़ेगा, यानी अब शिक्षा का खर्च और बढ़ जाएगा। जानकारों का यह भी मानना है कि GST काउंसिल को इस फैसला का छात्रों के बजट पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखना चाहिए।

कश्मीर छात्रों का भविष्य अधर में

नोएडा स्थित कंपनी वीएस इंस्टिट्यूट एंड हॉस्टल ने भी लखनऊ एएआर से कहा था कि वो आवासीय सेवायें देती है, इसलिए उससे जीएसटी नहीं वसूला जाए। लेकिन इस मामले में भी एएआर ने होटलों, पीजी कमरों को आवासीय स्थान मानने से इनकार कर दिया। एएआर ने कहा कि आवासीय स्थान वो होते हैं जहां कोई स्थायी रूप से रहता हो, ना कि गेस्टहाउस, लॉज या ऐसी दूसरी जगह। टैक्स जानकारों का कहना है कि GST काउंसिल इन फैसलों को नजीर मान सकता है और अब से सभी निजी Hostels और PG कमरों पर 12 प्रतिशत GST लगेगा।

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