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Delhi में बिना मास्क Car में करें सफर, अब नहीं देना होगा जुर्माना

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एक बार फिर से Corona virus ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि Delhi सरकार ने फिर से पाबंदियों को लागू कर दिया है। Delhi सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से एक बार फिर मास्क अनिवार्य कर दिया है, लेकिन निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने से राहत दे दी है।

Delhi सरकार ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया है और इस नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। हालांकि, इस बार निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क नहीं पहनने की स्थिति में जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा।

Delhi में पिछले कुछ दिनों में Covid-19 के मामलों में वृद्धि देखी गई है। Delhi में गुरुवार को Corona के 965 नए मामले आए थे। बुधवार(20 अप्रैल) को Corona के 1,009, मंगलवार को 632 और सोमवार को 501 मामले दर्ज किए गए थे। Delhi में Corona के केस बढ़ने के साथ ही पाबंदियों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है।

Delhi में Corona संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह आदेश आया है। Delhi Disaster Management Authority (DDMA) ने पिछले बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था। बता दें कि Delhi सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब Corona के मामले काफी नियंत्रण में थे।

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