Delhi सरकार की छूट, अब Car चलाते हुए नहीं करना होगा ये काम

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ठंड की मार तो सभी जगह पड़ रही है लेकिन अच्छी बात ये है कि अब Corona से थोड़ी राहत मिलने लगी है। Delhi में लगातार नीचे आ रहे Covid-19 मामलों के ग्राफ को देखते हुए Delhi सरकार ने शुक्रवार(4 फ़रवरी) को कुछ और पाबंदियों में राहत देते हुए कार में अकेले यात्रा कर रहे ड्राइवरों को भी मास्क पहनने से छूट दे दी है।

Delhi सरकार ने अब स्कूल, कॉलेज, जिम और स्पा को भी फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। Delhi में अब कारों में सिंगल ड्राइवरों को मास्क पहनने से छूट दी गई है। इससे पहले, Delhi हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल, 2021 को फैसला सुनाया था कि प्रचलित COVID-19 महामारी को देखते हुए वाहन में सवार सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य है, भले ही वह अकेला व्यक्ति ही क्यों न सवार हो। हाल ही में Delhi हाईकोर्ट ने अकेले गाड़ी चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य बनाने वाले नियम को ‘बेतुका’ करार दिया था और Delhi सरकार से पूछा था कि यह नियम अभी भी प्रचलित क्यों है?

Delhi Disaster Management Authority (DDMA) की बैठक में स्कूल, कॉलेज, स्पा और जिमों को फिर से खोलने का फैसला किया है और कार में सिंगल ड्राइवरों को भी मास्क पहनने से छूट दी गई है। DDMA ने कहा है कि कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुलेंगे, जिम और स्पा भी खोले जाएंगे। हालांकि, Delhi में नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, जो रात अब 10 बजे की जगह 11 बजे से शुरू होगा। बाजारों, बाजार परिसरों, मॉल, गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को ऑड-ईवन के प्रतिबंध के बिना सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। डीडीएमए ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का फैसला किया है। DDMA के अनुसार, उन शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जिन्होंने Covid-19 रोधी टीके नहीं लगवाए हैं।

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