हमारे देश में या विदेश में सभी जगह आपकी पढ़ाई के आधार पर ही आपको अच्छी नौकरी मिलती है। आपकी पढ़ाई का सबूत होता है आपकी डिग्री। डिग्री देखकर ही कोई भी आपकी योग्यता का पता लगा लेता है। वहीं देश के PM Narendra Modi की डिग्री दिखाए जाने के सवाल पर दिल्ली के CM Arvind Kejriwal मुसीबत में फंस गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक Arvind Kejriwal और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को झटका लगा है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फैसला सत्र न्यायालय में उनकी पुनरीक्षण याचिका के समाधान तक लागू होता है।
CM Kejriwal और संजय सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी करने को लेकर मानहानि का केस चल रहा है। बता दें कि आप नेताओं ने अहमदाबाद में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। ऐसे में जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन पर फैसला नहीं आ जाता तब तक के लिए उन्होंने कार्यवाही पर रोक की मांग की थी।
एक मजिस्ट्रेट ने इससे पहले दोनों को समन जारी किया था, और उन्हें 11 अगस्त को उपस्थित रहने को कहा था। उन्होंने सत्र अदालत के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी, जिसने 5 अगस्त को कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्होंने राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। गुजरात यूनिवर्सिटी ने PM Modi की डिग्री का खुलासा न करने पर कथित तौर पर उसके खिलाफ अपमानजनक बयान देने के आरोप में दोनों नेताओं पर मुकदमा दायर किया है।
हाईकोर्ट के उक्त फैसले में, जस्टिस बीरेन वैष्णव ने यूनिवर्सिटी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी थी और कहा था कि उसे PM Modi की डिग्री का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इन तथ्यों पर ध्यान देते हुए, मजिस्ट्रेट ने राय दी कि आरोपी राजनेता सुशिक्षित राजनीतिक पदाधिकारी हैं। उन्हें पता है कि उनके बयान जनता पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालते हैं।
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