Manish Sisodia को अदालत ने नहीं मिली राहत, बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इतने दिनों के लिए जेल में भी रहना होगा। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia को अदालत से राहत नहीं मिली है। अब अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्हें जेल में ही रहना होगा।

अदालत ने शराब घोटाले में Manish Sisodia की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले Manish Sisodia की जमानत याचिका का सीबीआई ने अदालत में विरोध किया था। जिसके बाद इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया था। गुरुवार (27 अप्रैल) को Manish Sisodia को दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। इससे पहले जब मामले की सुनवाई हुई थी तब सीबीआई ने कहा था कि जमानत मिलने पर सिसोदिया गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इतना ही नहीं सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले का किंगपिन भी कहा था।

दिल्ली की अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में 31 मार्च को Manish Sisodia की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि Manish Sisodia प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार थे और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और अपने सहयोगियों के लिए लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई। अदालत ने कहा था कि इस समय Manish Sisodia की रिहाई से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसकी प्रगति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। बता दें कि सिसोदिया इस मामले में 26 फरवरी से हिरासत में हैं।

सीबीआई ने अदालत में बताया था कि Manish Sisodia और विजय नायर इस आबकारी नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि साजिश की जड़ें काफी गहरी हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में Manish Sisodia को मुख्य आरोपी भी बताया है। सीबीआई का कहना है कि साउथ ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया था ताकि रिश्वत ली जा सके।

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