Budget 2022 : आम लोगों की टूटी उम्मीद, Income Tax जस का तस

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Budget आने से पहले आम आदमी ये उम्मीद करता है कि महंगाई से कुछ तो राहत मिल जाए। काश सरकार हम लोगों के बारें में भी कुछ सोचे लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो सभी की उम्मीद टूट जाती है। हर बार की तरह इस बार भी नौकरी-पेशा लोग Budget से राहत की आस लगाए बैठे थे। लेकिन Finance Minister Nirmala Sitharaman, ने Budget 2022 में Income Tax को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की। इससे Income Tax स्लैब में बदलाव और Income Tax रेट्स घटाए जाने की उम्मीद लगाए हुए आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है।

Nirmala Sitharaman ने Budget में वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी से जुड़ी कोई भी घोषणा नहीं की और न ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कोई बदलाव किया गया है। पिछली बार बेसिक पर्सनल टैक्स इग्जेम्शन लिमिट में साल 2014 में बदलाव किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का पहला Budget पेश करते हुए उस समस के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने बेसिक पर्सनल टैक्स इग्जेम्शन लिमिट को 2 लाख रुपये बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। सीनियर सिटीजंस के लिए इग्जेम्शन लिमिट को 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये किया गया था। तब से लेकर अभी तक बेसिक इग्जेम्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साल 2015 के Budget में केंद्र सरकार ने सेक्शन 80 CCD के तहत नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में 50,000 रुपये के कंट्रीब्यूशन पर एडिशनल डिडक्शन पेश किया। इसके अलावा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर डिडक्शन लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया।

सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, प्रॉविडेंट फंड, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड और बच्चों की ट्यूशन फीस पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। हर फाइनेंशियल ईयर में इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है। पिछली बार यह लिमिट वित्त वर्ष 2014-15 में बढ़ाई गई थी। इससे पहले 80C के तहत 1 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन मिलता था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर सेक्शन 80C की लिमिट में बढ़ोतरी होती है तो आम लोग ज्यादा बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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