महिला पहलवानों की कई दिनों की मेहनत पर आज पानी फिर गया। बमुश्किल तमाम तो कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan Sharan Singh पर केस किया गया था जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में Brij Bhushan Singh को आज बेल मिल गई है। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार(20 मई) को ज़मानत दे दी।
पहलवानों के सांस लेने के पैटर्न को जांचने के लिए उनके शरीर को छुआ : बृजभूषण
अदालत ने 18 जुलाई को ही Brij Bhushan Singh को अंतरिम ज़मानत दे दी थी। अब उन्हें बड़ी राहत मिल गई है और वह यौन उत्पीड़न केस में नियमित बेल पर बाहर रह सकेंगे। उनके वकील ने कहा था कि Brij Bhushan Singh को जब चार्जशीट दाखिल करने तक गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ी तो फिर अब इसकी जरूरत ही क्या है। इसी को आधार मानते हुए अदालत ने उन्हें बेल दे दी। Brij Bhushan Singh के अलावा उनके करीबी और कुश्ती महासंघ के पूर्व पदाधिकारी विनोद तोमर को भी राहत मिली है। उन्हें भी कुल 6 केसों में से 2 में सह-आरोपी बनाया गया है। बता दें कि Brij Bhushan Singh लगातार खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर उनका कहना है कि उन्होंने पहलवानों के शरीर को इसलिए छुआ था कि ताकि उनके सांस लेने के पैटर्न को छू सकें। इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था।
25 हजार रुपये के निची मुचलके पर मिली सशर्त ज़मानत
Brij Bhushan Singh को अदालत ने ज़मानत देते हुए शर्त रखी है कि वे कोर्ट को बताए बिना विदेश दौरे पर नहीं जा सकेंगे। बृजभूषण की ज़मानत को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम ना तो इसका विरोध करते हैं और ना ही इसके पक्ष में हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुबह ही सुनवाई की थी और ज़मानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर अदालत ने ठीक 4 बजे कार्यवाही शुरू की और Brij Bhushan Singh को केस में नियमित ज़मानत दिए जाने का फैसला सुनाया। अदालत ने Brij Bhushan Singh और विनोद तोमर को 25 हजार रुपये के निची मुचलके पर सशर्त ज़मानत दी है।
इन शर्तों पर मिली ज़मानत
अदालत ने शर्त रखी है कि वे बिना सूचना दिए विदेश दौरे पर नहीं जाएंगे। इसके अलावा गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और सबूतों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश भी नहीं करेंगे। अदालत ने अब इस केस के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
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