PF का पैसा निकालने से पहले, ये बातें आपको जानना है जरूरी
नई दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या EPFO, नोडल एजेंसी कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) योगदान की निगरानी करती है, इसके अलावा ग्राहक पीएफ फंड से आंशिक निकासी या ‘अग्रिम’ निकासी कर सकते हैं। ईपीएफ खातों में कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत योगदान करते हैं, और इतनी ही राशि नियोक्ताओं द्वारा जमा की जाती है।
पीएफ फंड से आंशिक निकासी, या ‘अग्रिम निकासी’ कुछ शर्तों के तहत की जा सकती है। मसलन, घर की खरीद या निर्माण, कर्ज का पुनर्भुगतान, दो महीने तक मजदूरी न मिलने, बेटी की शादी, बेटे/भाई, परिवार के सदस्यों का चिकित्सा उपचार के लिए की जा सकती है।
पीएफ निकासी के वास्ते ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ग्राहक के पास एक एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
Parambir Singh से इन 10 सवालों के जवाब मांगेगी CBI
ग्राहक ईपीएफओ के पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in के जरिये ‘अग्रिम’ निकासी के लिए दावा कर सकते हैं। स्वीकृति मिलने के बाद, राशि ग्राहक के खाते में जमा हो जाती है। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि रिटायरमेंट तक पीएफ की रकम निकालना सही नहीं है। अगर खाते में लगातार पांच वर्षों योगदान नहीं होता है तो ईपीएफ राशि भी कर योग्य है। उस स्थिति में पूरी ईपीएफ राशि को उस वित्तीय वर्ष के लिए कर योग्य आय माना जाता है। ग्राहकों के बैंक खातों में पैसे जमा होने में 10 दिन तक का समय लगता है।
ईपीएफओ के ग्राहक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अपना बैलेंस देख सकते हैं। ईपीएफओ मिस्ड कॉल सुविधा और एसएमएस सेवा के माध्यम से भी बैलेंस चेक करने की सुविधा देता है।
AB STAR NEWS के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो कर सकते है