जिस हेट स्पीच केस में मिली सज़ा से Azam Khan की विधायकी गई उसी में कोर्ट से अब कैसे हुए बरी

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हर गलती की सज़ा ज़रूर मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी गलती की जब सज़ा मिल जाए और उसे बाद में कहा जाए कि उसने कोई गलती की ही नहीं थी तो इसे आप क्या कहेंगे। कुछ ऐसा ही सपा नेता और पूर्व मंत्री Azam Khan के केस में देखने को मिल रहा है। Azam Khan समाजवादी पार्टी के वरिष्‍ठ नेता हैं इस वक़्त उन्हें बड़ी राहत मिली है। जिस हेट स्‍पीच मामले में हुई तीन साल की सज़ा के चलते उनकी विधायकी चली गई थी, वोट देने का अधिकार छिन गया था, उस केस से रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उन्‍हें बरी कर दिया है। अदालत ने Azam Khan को दोषमुक्‍त कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे न्‍याय की जीत बताया है।

जानें, क्या है पूरा मामला

Azam Khan के खिलाफ भड़काऊ भाषण का ये मामला 2019 का है। तब रामपुर की मिलक विधानसभा में एक जनसभा को सम्‍बोधि‍त करते हुए आजम ने कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्‍पणियां की थीं। रामपुर सीट से Azam Khan की विधायकी जाने के बाद बतौर बीजेपी उम्‍मीदवार जीते वर्तमान विधायक आकाश सक्‍सेना ने ही तब इस मामले की शिकायत की थी। रामपुर कोर्ट ने 27 अक्‍टूबर 2022 को दिए अपने फैसले में आजम खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा दी थी। इस आधार पर आजम खान की विधानसभा सदस्‍यता रद्द कर दी गई थी। निचली अदालत के फैसले से पहले Azam Khan ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन निचली अदालत का फैसला आने के कारण उस याचिका को औचित्‍यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था।

Azam Khan ने निचली अदालत से मिली सज़ा के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार (24 मई) को इस मामले में फैसला आया तो आजम खान के परिवार ने बड़ी राहत महसूस की। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि न्‍यायालय ने Azam Khan को इस मामले में दोष मुक्‍त कर दिया है। सेशन कोर्ट से मिली इस राहत के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में आजम खान की विधायकी को लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगी है। बता दें कि Azam Khan को तीन साल की सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद उनकी सीट पर चुनाव हुए जिसमें बीजेपी उम्‍मीदवार आकाश सक्‍सेना की जीत हुई।

Azam Khan के वकील ने कहा, ‘यह 185/ 2019 क्राइम नंबर का मुकदमा था। हमारी ओर से अपील की गई थी। निचली अदालत से सजा मिली थी जिसकी अपील में आज सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को खारिज कर दिया। इस मामले में हमें बाइज्‍जत बरी कर दिया है। हमें खुशी है। यह न्‍याय की जीत है।’

उन्‍होंने कहा, ‘इस मामले में अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमें झूठा फंसाया गया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे पक्ष में गई है। अब दोषमुक्‍त कर दिया गया है।

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